धनबाद, प्रतिनिधि
नया बाजार रमजान मंजिल निवासी शरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या में रेकी करने के छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के कोर्ट ने मामले के आरोपी बोकारो सेक्टर 12 को-ऑपरेटिव क्वार्टर निवासी विवेक कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, केंदुआडीह निवासी पूनम पासवान, भूली ओपी क्षेत्र के आजाद नगर निवासी डबलू अंसारी, वासेपुर के मसिर सिद्धिकी उर्फ मुन्ना उर्फ भाष्कर तथा मिस्टर खान का भाई राजू झाड़ी उर्फ अशरफ अली को बरी करने का आदेश दिया।
सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। आरोपी राजू झाड़ी पर घटनास्थल पर मौजूद होने का आरोप लगाया गया था। इसी तरह अन्य आरोपियों पर लाला को गोली मारने के आरोपी शूटर जेसी मल्लिक रोड निवासी आशीष सिंह उर्फ छोटू और झरिया के राजकुमार ठाकुर उर्फ भोला की मदद करने का आरोप था। पुलिस चार्जशीट के अनुसार रंगदारी के लिए जेल में बंद अमन सिंह ने लाला की हत्या कराई थी। गैंगस्टर अमन सिंह भी इस कांड में आरोपी था। हालांकि केस के ट्रायल के दौरान धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या हो गई तो उसे केस से अलग कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष इनकी संलिप्तता साबित नहीं कर सका। इसलिए अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। इस मामले में आशीष और मिस्टर अभी भी फरार हैं जबकि शूटर राजकुमार उर्फ भोला का ट्रायल अगल से चल रहा है। मिस्टर खान के भाई गुड्डू, भांजा दानिश और बसेरिया के अमर रवानी के खिलाफ भी अलग से ट्रायल चल रहा है।
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तीन साल में आया फैसला, वादी भाई के मुकरने से सभी हुई बरी
लाला खान की हत्या 21 मई 2021 को हुई थी। इस मामले में उसके भाई शाहबाज आलम के बयान के आधार पर बैंक मोड़ थाना में दानिश, मिस्टर, मिस्टर के भाई राजू झाड़ी, मिस्टर के एक और भाई, डबलू अंसारी एवं अन्य दो-तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि कोर्ट में शाहबाज अपने बयान से मुकर गया और आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसे नहीं मालूम कि लाला खान को किसने गोली मारी। तीन साल दो महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया।