फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर कसा शिकंजा, लखनऊ में सवा करोड़ की प्रापर्टी कुर्क
बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के 23 साल पुराने मामले में भगोड़ा घोषित पूर्व मंत्री अमरमणि की लखनऊ में स्थित 1.18 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस ने गुरुवार को कुर्क कर ताला लगा दिया।
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Amarmani Tripathi's property confiscated: बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के 23 साल पुराने मामले में भगोड़ा घोषित पूर्वमंत्री अमरमणि की लखनऊ में स्थित 1.18 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने गुरुवार को कुर्क कर ताला लगा दिया। इसकी आख्या शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने अदालत में पेश की। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश कहा कि अमरमणि की महराजगंज और लखनऊ में चिह्नित दो संपत्तियों की कुर्की के बाद शेष प्रॉपर्टी भी कुर्क कर कुर्की कुलिंदा रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 21 जून तक प्रस्तुत करें।
मामले की विवेचना कर रहे शहर कोतवाल विजय कुमार दुबे की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अमरमणि के महराजगंज जिले के नौतनवा स्थित मकान नं. 81 बी को 13 अप्रैल 2024 को कुर्क किया गया। वहीं विक्रांत खंड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित भूखंड ए-3/297 की एक करोड़ 18 लाख 80 हजार की प्रॉपर्टी को कोतवाली के निरीक्षक कृपाशंकर मौर्य, एसआई राजेश यादव की टीम ने कमिश्नेरट लखनऊ के मजिस्ट्रेट और रिसीवर की मौजूदगी में गत 6 जून को कुर्क की।
बाकी संपत्ति की जानकारी मांगी
अमरमणि की बाकी संपत्ति का पता लगाने के लिए विकास प्राधिकरण गोरखपुर, नगर आयुक्त नगर निगम और सदर एसडीएम को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है। फिलहाल अदालत के आदेश पर 21 जून तक शेष बची संपित्तयों का पता लगाकर पुलिस को उसकी कुर्की करनी होगी।
23 साल पुराना है अपहरण का केस
छह दिसंबर वर्ष 2001 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्त के बेटे राहुल मद्धेशिया का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने राहुल को बरामद किया था। इस मामले में पूर्व विधायक समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं। अमरमणि के खिलाफ 82 सीआरपीसी और नैनीश शर्मा, शिवम उर्फ रामयज्ञ के खिलाफ कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
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