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Hindi News उत्तर प्रदेशसपा विधायक को अदालत से झटका, पासपोर्ट रिन्यूअल की याचिका खारिज

सपा विधायक को अदालत से झटका, पासपोर्ट रिन्यूअल की याचिका खारिज

सपा से बेहट विधायक उमर अली खान को बड़ा झटका लगा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत ने विधायक की पासपोर्ट नवीनीकरण की याचिका खारिज कर दी है।

सपा विधायक को अदालत से झटका, पासपोर्ट रिन्यूअल की याचिका खारिज
Pawan Kumar Sharmaसंवाददाता,सहारनपुरFri, 28 Jun 2024 10:01 PM
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अदालत से सपा से बेहट विधायक उमर अली खान को बड़ा झटका लगा है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका वर्मा की अदालत ने विधायक की पासपोर्ट नवीनीकरण की याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक ने मां के साथ उमरा पर जाने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की मांग करते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी।   

विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि बीते 18 जून को सपा विधायक उमर अली खान ने अदालत में पासपोर्ट नवीनीकरण की मांग करते हुए प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। विधायक का कहना था कि वह बेहट का विधायक है। उसके खिलाफ मुकदमा झूठा फंसाया गया है। बुजुर्ग मां को उमरा करने के लिए जाना है, जिनके साथ जाने के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। यही नहीं विधायक ने कहा कि पांच से सात अगस्त 2024 तक यूएसए में होने वाले एक शिखर सम्मेलन में भी जाना है। यही नहीं विधायक ने प्रार्थनापत्र में यह भी बताया कि दो सितंबर 2022 को भी उन्होंने एक प्रार्थनापत्र दिया था। जिसमें पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। लेकिन, यह प्रार्थनापत्र अभी तक लंबित है। विधायक ने दावा किया जब भी न्यायालय उसका पासपोर्ट तलब करेगा तो वह पासपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। 

विधायक के प्रार्थनापत्र पर विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने आपत्ति की थी। गुलाब सिंह का कहना था कि पासपोर्ट नवीनीकरण होने के बाद अभियुक्त के फरार होने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने विधायक के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। 

क्या था मामला 

चार अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा विधायक उमर अली खान ने अपने साथियों के साथ जुलूस निकाला था। गठबंधन से बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर्रहमान के समर्थन में बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। तत्कालीन बेहट एसडीएम से नोकझोंक हुई थी। इस मामले में विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ थाना बेहट में मुकदमा दर्ज किया गया था।