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घर का खाना, पत्नी से मिलने की इजाजत, CBI हिरासत में केजरीवाल को मिलेंगी क्या सुविधाएं?

कोर्ट ने कहा है कि CBI कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को घर का बना खाना, दवाइयां और ग्लूकोमीटर मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल पत्नी सुनीता और अपने वकील से हर दिन एक घंटे तक मिल सकते हैं।

घर का खाना, पत्नी से मिलने की इजाजत, CBI हिरासत में केजरीवाल को मिलेंगी क्या सुविधाएं?
Krishna Singhहेमलता कौशिश,नई दिल्लीWed, 26 Jun 2024 10:23 PM
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सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया। बाद में केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत से केजरीवाल की हिरासत मांगी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले में केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। हालांकि अदालत ने केजरीवाल को CBI हिरासत में कई सहूलियतें देने के आदेश दिए। 

अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने अदालत से मांग की कि रिमांड अवधि के दौरान केजरीवाल को घर का खाना और दवाइयां देने की अनुमति दी जाए। साथ ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य दो वकीलों को आधा-आधा घंटा मिलने का समय दिया जाए। केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि वह सोने से पहले गीता पढ़ते हैं इसलिए उन्हें गीता पढ़ने की इजाजत दी जाए। 

अदालत ने केजरीवाल की इन मांगों को मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि CBI हिरासत के दौरान केजरीवाल को गीता की पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई की हिरासत के दौरान केजरीवाल को चश्मा, दवाएं रखने की छूट होगी। उन्हें घर का बना खाना खाने दिया जाएगा। वह रोजाना एक घंटा पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिल सकेंगे। 

अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अरविंद केजरीवाल को 29 जून 2024 तक सीबीआई रिमांड पर भेजने की मंजूरी प्रदान कर दी। अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान खुद भी अदालत में कुछ बातें रखीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। यह तो पूरी तरह से झूठ है। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैं भी निर्दोष हूं। 

केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से इस तरह के बयान हमें बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि आपकी स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है। आपने ऐसा नहीं बोला है। वहीं अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी कह रही है कि केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान टालमटोल वाला जवाब दिया। दरअसल, जांच अधिकारियों को केजरीवाल की ओर से अपराध स्वीकार करने का जवाब चाहिए।