केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एक याचिका, जानिए क्या बताई वजह?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को एक विस्तृत आदेश पारित किया है, इसलिए वह एक ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी वह याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को एक विस्तृत आदेश पारित किया है, इसलिए वह एक ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।
सिंघवी ने पीठ को बताया कि इस मामले में हर दिन नए घटनाक्रम हो रहे हैं और केजरीवाल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा, 'हम सभी प्रासंगिक विवरण रिकॉर्ड में लाने और उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील दायर करना चाहते हैं, जिसमें जमानत आदेश पर अंततः रोक लगा दी गई थी।'
पीठ ने सिंघवी की दलील को दर्ज किया और उन्हें अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी। इससे पहले बुधवार को हुए एक नए घटनाक्रम के बाद दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई को केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।
वहीं इससे पहले मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री का उचित मूल्यांकन नहीं किया।
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